Mango Municipal Corporation Meeting: एजेंडा के बिना बोर्ड बैठक पर सरयू राय ने उठाए सवाल

मानगो नगर निगम बोर्ड बैठक के एजेंडा को लेकर सवाल उठाते सरयू राय

जमशेदपुर: Mango Municipal Corporation Meeting को लेकर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने मानगो नगर निगम की 18 अगस्त को होने वाली बोर्ड बैठक पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपर नगर आयुक्त को पत्र भेजकर बैठक की सूचना के साथ एजेंडा नहीं दिए जाने पर आपत्ति जताई है।

सरयू राय ने कहा कि कार्यालय के पत्रांक 1537, दिनांक 12 अगस्त 2026 से उन्हें जानकारी मिली कि 18 अगस्त को सुबह 11 बजे मानगो नगर निगम की बोर्ड बैठक होगी। लेकिन बैठक की सूचना के साथ एजेंडा नहीं भेजा गया है।

उन्होंने इससे पहले 7 अगस्त को होने वाली बैठक का भी जिक्र किया। उस बैठक की सूचना 3 अगस्त को जारी की गई थी, लेकिन बाद में उसे अचानक स्थगित कर दिया गया था। उस समय भी बैठक के साथ एजेंडा नहीं दिया गया था।

2021 के महाधिवक्ता के मंतव्य का हवाला

सरयू राय ने अपने पत्र के साथ 2021 में तत्कालीन महाधिवक्ता की ओर से नगर निकायों के संचालन को लेकर दिए गए मंतव्य से जुड़े दस्तावेज भी भेजे हैं।

संबंधित दस्तावेज

1. तत्कालीन महाधिवक्ता का 28 अगस्त 2021 का मंतव्य
नगर निकायों की बैठक, एजेंडा और महापौर/अधिकारियों की भूमिका से जुड़े कानूनी प्रश्नों पर विस्तृत राय।
[दस्तावेज देखें]

2. नगर विकास एवं आवास विभाग का 9 सितंबर 2021 का पत्र
महाधिवक्ता के मंतव्य को नगर निकायों तक भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए जारी सरकारी पत्र।
[दस्तावेज देखें]

3. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 464/2021
महाधिवक्ता के मंतव्य के आधार पर नगर निकायों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की भूमिका व अधिकारों का सार्वजनिक सार।
[दस्तावेज देखें]

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के अनुरोध पर तत्कालीन महाधिवक्ता ने 28 अगस्त 2021 को इस संबंध में मंतव्य दिया था। इसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग ने 9 सितंबर 2021 को पत्र जारी कर इसे राज्य के सभी शहरी निकायों को अनुपालन के लिए भेजा था।

जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के अधिकारों का भी उल्लेख

विधायक ने कहा कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने भी 9 सितंबर 2021 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी। इसमें नगर निकायों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के काम और अधिकारों को लेकर महाधिवक्ता के मंतव्य का सार दिया गया था।

सरयू राय ने कहा कि इन दस्तावेजों को पत्र के साथ इसलिए भेजा गया है, ताकि मानगो नगर निगम के संचालन को लेकर कोई भ्रम न रहे।

नियमों के अनुसार निगम चलाने का आग्रह

सरयू राय ने अपर नगर आयुक्त से आग्रह किया है कि उनके पत्र में दी गई जानकारी, संलग्न दस्तावेजों और झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 के प्रावधानों के अनुसार मानगो नगर निगम का संचालन किया जाए।

पत्र के साथ तीन दस्तावेज लगाए गए हैं। इनमें नगर विकास एवं आवास विभाग का 9 सितंबर 2021 का पत्र, तत्कालीन महाधिवक्ता का 28 अगस्त 2021 का मंतव्य और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 464/2021 शामिल हैं।

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